2002 गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए झटका: केंद्र ने सरकारी भर्ती में छूट वापस ली
फ़रवरी और मार्च 2002 में घरों और दुकानों को सांप्रदायिक भीड़ूँ की लगाई आग के धुओं से भरा अहमदाबाद का आसमान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी कर 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में दी जाने वाली आयु सीमा छूट को रद्द कर दिया. यह सुविधा 2007 से लागू थी, जिसके तहत पीड़ितों के बच्चों या रिश्तेदारों को केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु में छूट दी जाती थी. नायर ने 2007 में मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व आदेश का उल्लेख करते हुए बताया कि आयु सीमा में दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयु छूट अर्धसैनिक बलों, इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों, राज्य पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा केंद्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों में भर्ती के लिए लागू थी. गुजरात दंगों के पीड़ितों को भर्ती में आयु सीमा छूट और अतिरिक्त अनुग्रह राशि जैसे लाभ प्रदान किए जाते थे. 2002 के इन दंगों में गुजरात में सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे. गौरतलब है कि गुजरात में हिंसा की शुरुआत 27 फर...